दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- आज राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जिसमे बताया गया की दिनांक 15 सितम्बर 2021 को “बाबु अधिकार महारैली” के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार के साथ दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हुए लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। लिखित समझौते के शेष बिन्दुओं एवं विगत 25 वर्षों से लंबित वित्तिय / अवित्तिय मांगों को बजट घोषणा में सम्मिलित कराने हेतु मांगपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:
1.स्टंट पेरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जावे।
२.पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200, तदनुसार वर्ष 2013 में किये गये अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) की ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एवं संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7800 की जावे तथा संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के पश्चात ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जावे। यह व्यवस्था शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान विधानसभा में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए उपलब्ध है। ( तुलनात्मक विवरण संलग्न है) 3.प्रारम्भिक वेतन 9840/- को पुनर्स्थापित कर सातवे वेतन आयोग में निर्धारण संबंधी आदेश जारी कराये जावे।
4. शैक्षणिक तदनुसार वेतन योग्यता संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही-कनिष्ठ लिपिक / सहायक की योग्यता अधीनस्थ विभागों / पंचायती राज संस्थाओं / निगम / बोर्डो में स्नातक की जावे।
5. राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर किया जाना।
६.पदोन्नति के नियमों में संशोधन संबंधी कार्यवाही:- पदोन्नति के नियमों में संशोधन किये जावे तथा नियमों में संशोधन की कार्यवाही होने तक कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7 (2) कार्मिक / क-2 / 2006 / पार्ट II / दिनांक 8 मई 2015 (वर्ष 2015-18) की तर्ज पर मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति के सभी पदों पर वर्ष 21502-23 के लिए एक वारीय पूर्ण शिथिलन प्रदान कराया जावे।
7. (i) पंचायती राज संस्थाओं में अधीनस्थ विभागों के अनुसार तय मानदण्डों के अनुसार पदोन्नति के पद सृजित किये जायें।
(ii) अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए नॉर्मस में पदों का प्रतिशत 24 एवं 47 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसे क्रमशः 30 एवं 41 प्रतिशत किया जावे।
(iii) पंचायती राज नियमों में मंत्रालयिक कर्मियों के स्वैच्छिक अन्तरजिला स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाकर प्रतिबंध अवधि में इनके लिए विशेष छूट प्रदान की जावे।
८.आश्वासित कैरियर स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से दिया जावे।
९.विशेष ध्यानाकर्षण:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 17.07.2022 को याणिज्य कर विभाग में कर सेवा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में दिये गये उदबोधन – “समान कार्य के आधार पर समान वेतनमान होना जरूरी है। इस ओर हमारी सरकार कार्य कर रही है।” अतः उक्त उदबोधन के कम में अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के लिए समान व्यवस्था लागू की जावे।
इस ज्ञापन को देते समय महेंद्र सिंह, सुरेश कुमार सेवग, सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, जीतेन्दर कुमार सोनी, महावीर प्रसाद, बलवीर सिंह, ओमप्रकाश शर्मा, शंकरनाथ सिद्ध, लालनाथ सिद्ध, बज्जूनाथ, कविता ततेरवाल व अन्य सदस्य मौजूद रहे