दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- चूरू की जिला एवं सेशन कोर्ट ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पति पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज बलजीत सिंह ने मामले में पेश सबूतों और गवाहों के आधार आरोपी को सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने पैरवी की, जबकि परिवादी की ओर से एडवोकेट महेश प्रताप सिंह राठौड़ व सुरेश कल्ला ने पैरवी की।
लोक अभियोजक काशीराम शर्मा के अनुसार, मृतका मुकेश की शादी 15 साल पहले लादडिया गांव के अमीलाल से हुई थी। शादी के बाद अमीलाल उसके साथ रोजाना मारपीट और झगड़ा करता था। इससे परेशान होकर वह अपने 2 बेटों को लेकर पीहर गागड़वास गाव आ गई थी और यहां सिलाई का काम करने लगी। 25 मई 2021 को अमीलाल ने 2 लोगों को मुकेश को लाने के लिए भेजा था। इस पर मुकेश अपने 15 साल के बड़े बेटे को लेकर पति के घर आ गई थी। छोटा बेटा (13) अपने नाना शिवलाल के घर पर था। रात को सोते समय अमीलाल ने मुकेश पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का बेटा रात को अपने ताउ के घर में सोया था। सुबह जब वह अपने घर आया तो मुकेश लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। इस बारे में जानकारी मिलने पर मुकेश के पिता शिवलाल ने दूधवाखारा थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिवलाल की रिपोर्ट पर आरोपी पति अमीलाल, जेठ महेन्द्र, जेठानी और गिरधारी नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में गुरुवार को जज ने अमीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।