Homeनगर की खबरमाइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट...

माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई निरस्त

दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रही खनन पट्टा मामले की सुनवाई निरस्त कर दी है. सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनवाई चल रही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था. 

खनन पट्टा मामले की जांच के लिए जनहित याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 नवंबर) को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की जा रही जांच में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

‘सोरेन के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं’

झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाओं में शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे थे. जिसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए शीर्ष अदालत ने जनहित याचिकाओं को सुनवाई के योग्य नहीं माना.

RELATED ARTICLES
error: Content is protected !!