दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:-गहलोत सरकार विधानसभा में ‘RIGHT TO HEALTH’ बिल पेश कर चुकी है। इस पर आज सदन में चर्चा हो सकती है। राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह संभावना है की यह बिल आज ही पास हो सकता है
इस बिल की खास बात यह होगी कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। कैसी भी इमरजेंसी हो यदि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो वहां भी उसका फ्री इलाज होगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस सरकार करवाएगी। इसके अलावा मरीज से लेकर डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं।।
राइट टू हेल्थ में लोगों को यह मिलेगा
1. राइट टू हेल्थ में राजस्थान के हर व्यक्ति को बीमारी का डायग्नोसिस, जांच, इलाज, भावी रिजल्ट और संभावित जटिलताओं और एक्सपेक्टेड खर्चों के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल सकेगी।
2.मरीजों को सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की ओर से उनके मेडिकल केयर लेवल के अनुसार फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
3.फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी डिलेवरी और ट्रीटमेंट देंगे।
4.हर तरह की सर्विस और फैसिलिटी की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक मिलेगा।
5.हेल्थ की कंडीशन के बारे में मरीज को एजुकेट किया जाएगा।
6.सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार मिलेगा।
7.गारंटीड सर्विसेज से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इनकार नहीं किया जा सकेगा।
8.शिकायतकर्ता को भी सूचना दी जाएगी। शिकायतकर्ता को बुलाकर सॉल्युशन की कोशिश भी की जाएगी।
14.55 करोड़ रुपए सालाना बजट
इसमें 14 करोड़ 55 लाख रुपए हर साल खर्च हो सकेगा। इसमें ह्युमन रिसोर्सेज के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी औ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मेंबर्स के भत्तों के लिए 5 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। वक्त के साथ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी
राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे।