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लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी, जानें- प्रत्याशी कब तक कर सकेंगे नामांकन

द नगर न्यूज श्रीडूंगरगढ़:- राजस्थान में आज लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होगी. चुनाव आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. सभी रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी. जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा.

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा और 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी. वहीं 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और मतगणना 4 जून को होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये जमानत राशि देनी होगी. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.नामांकन में इतने लोग जा पाएंगे नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति सहित कुल पांच शख्स ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर तीन बजे तक चलेगी.

दोपहर तीन बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. इन दस्तावेजों को करना होगा जमानामांकन के समय जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए और बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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