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विधायक सारस्वत ने लिखा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र, उठाई ये मांग, पढ़े पुरी ख़बर

द नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- विधायक ताराचन्द सारस्वत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को पत्र लिखकर पीबीएम अस्पताल बीकानेर में अस्थाई रूप से कार्य कर रहे करीब 5 सौ से अधिक नर्सिंगकर्मी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस को बढ़ा कर उनका कार्यकाल कम से कम एक साल तक करने की मांग की है। विधायक के निजी सहायक रजनीकांत सारस्वत ने बताया कि विधायक सारस्वत ने पत्र में मंत्री से मांग की है कि पी.बी.एम. सामान्य चिकित्सालय, जो की संभाग का ही नही अपितु पश्चिमी राजस्थान का भी सबसे बड़ा अस्पताल है | चिकित्सालय में पश्चिमी राजस्थान के रोगी ही नही, बल्कि पडोसी राज्य के भी रोगी अपने उपचार के लिए पहुंचते है | चिकित्सालय की प्रतिदिन की ओपीडी 4000 रोगी व आईपीडी 2000 से अधिक रोगियों रहती है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ को बेहतर किया है। जन सामान्य को उत्क्रष्ट चिकित्सा सेवाऐ प्रदान करने हेतु बहुत से कार्य किये है | जिसका लाभ बीकानेर की जनता के साथ-साथ सम्पूर्ण राज्य के आमजन को प्राप्त हुआ है। विभाग में विभिन नवाचारो के माध्यम से चिकित्सा सेवाओ की नई ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। यहां पी.बी.एम. चिकित्सालय में वर्तमान में लगभग 500 से अधिक नर्सिंगकर्मी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लगे है। इन नर्सिंग कर्मियों द्वारा चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को ” सेवा परमो धर्म ” के विचार को आत्मसात कर चरितार्थ करते हुये अपनी उत्क्रष्ट नर्सिंग सेवाएँ दी जा रही है। परन्तु इन नसिंग कर्मियों की सेवावधि शासन द्वारा कभी तीन माह,तो कभी छ: माह के लिये बढ़ाई जा रही है। जिसके कारण अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों में भविष्य को लेकर असंमजस व भय का माहौल बाना रहता है। विधायक सारस्वत ने इन कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए। इनकी सेवावधि में वृद्धि करने व इनका सेवाकाल कम से कम एक साल तक का करने की मांग की है। उन्होंने चिकित्सा मंत्री को अवगत करवाया है कि हाल ही में शासन द्वारा उक्त नर्सिंग कर्मियों की सेवावधि में मात्र तीन माह की अवधिवृद्धि की गई है, जो की 31 दिसम्बर 2024 को पूर्ण होगी। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवानियम 1965 में नियम 27 में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि को प्रत्येक बार में एक-एक वर्ष तक बढाये जाने का प्रावधान है।

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