दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:-बहूचर्चित राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्रोई सुसाइड केस में मंगलवार को जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। ऐसे में चार मार्च को विधायक पूनिया को सीबाआई कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि आज से तीन वर्ष पूर्व 23 मई को सीआई विष्णुदत्त बिश्रोई अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद उनके दो सुसाइड नोट भी सामने आए। इनमें एक नोट उन्होंने अपने जिले की एसपी तेजस्विनी गौतम के नाम लिखा। इन सुसाइड नोट में उन्होंने दबाव व तनाव की जिक्र किया था। जिसके बाद से उन पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगे। परिजनों व बिश्नोई समाज ने विष्णुदत्त बिश्रोई सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग सरकार से की थी। जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
विष्णुदत्त विश्नोई के केस में विधायक पुनिया के खिलाफ वारंट जारी
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