दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- राजस्थान के भरतपुर जिले की पॉस्को कोर्ट संख्या-2 ने आज सोमवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी नाबालिग को उसके घर से मुंह दबाकर नाबालिग को सुनसान जगह ले गया. सुनसान जगह ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन लड़की की मां मौके पर पहुंची. जहां आरोपी बच्ची से रेप कर रहा था. वह बच्ची की मां को देखकर वहां से भाग गया.
जानकारी के अनुसार खोह थाना क्षेत्र के गांव में 3 अक्टूबर 2021 की रात बच्ची अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी. तभी उसका पड़ौसी आया और उसका मुंह दबाकर बच्ची का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया. आरोपी बच्ची को सुनसान जगह ले गया और वहां बच्ची से दुष्कर्म किया. बच्ची की मां देर रात 3 बजे उठी तो उसकी बेटी कमरे में नहीं थी. जिसके बाद महिला बच्ची को ढूंढते हुए घर से बाहर निकली तो, उसे अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. नाबालिग की माँ मौके पर पहुंची तो आरोपी फतेह बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था. नाबालिग बच्ची का पिता बाहर काम करता हैं. जिसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया.
पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक पेट ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है. आज पॉक्सो कोर्ट में 12 गवाह और 37 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी फतेह सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से किया दण्डित.
क्या कहना है विशिष्ठ लोक अभियोजक का
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को रात के समय पड़ोसी युवक फतेह सिंह मुंह दबाकर उठा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया और कोर्ट में 12 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किये जिसके आधार कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी फतेह सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है.