द नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- 1993 के बम धमाकों को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बम धमाकों के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है. अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया है. राजस्थान के अजमेर की टाडा कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है. हादसे के 31 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. एक तरह जहां अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को इस मामले में बरी किया है.
वहीं इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया है. आपको बता दें कि करीम टुंडा को 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था. 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, मुंबई की कुछ ट्रेनों में सिलेसिलेवार बम धमाके हुए थे. जिसका आरोप करीम टुंडा के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी लगा था.