दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। मामला हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 का है। इस सम्बंध में न्यायालय ने मासूम बच्ची से रेप का प्रयास करने के मामले में दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। मिली जानकारी के अनुसार 3 साल 6 महीने की पीडिता के पिता ने गोलूवाला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पीडिता के पिता ने बताया था कि 16 मार्च 2020 को शाम साढ़े 4 बजे आरोपी सुधीर उर्फ राजू (29) पीडिता को अकेली पाकर चने देने के बहाने रेप करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और बच्ची से रेप का प्रयास किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुधीर उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था।
कम उम्र के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी के 5 साल की जेल व भरना पड़ेगा जुर्माना, जाने क्या था मामला
RELATED ARTICLES