दी नगर न्यूज़ श्रीडूंगरगढ़:- सरकार ने 2016 में कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अलग- अलग 58 याचिका दाखिल की गई थी।
केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। पांच जजों की संविधान बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा- नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनचिट दी है। जज ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती और आर्थिक फैसले को नहीं पलटा जा सकता।
कोर्ट ने पहलुओं पर विचार किया। जस्टिस गवई ने कहा पहला सवाल ये है कि क्या आरबीआई अधिनियम (की धारा 26 (2) के तहत शक्ति का उपयोग पूरी श्रृंखला के लिए किया जा सकता है?